नोएडा, Lockdown Extension Red Zone: सोमवार से लॉकडाउन-3 की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ जिले की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगीं, जबकि जिले के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने जा रही है। लॉकडाउन-3 में प्रशासन की निगरानी में लोगों को कई तरह की राहत देने का फैसला लिया गया है। सोमवार से सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय खुलेंगे।
प्रमुख जगहों पर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेगी। इस दौरान शारीरिक दूरी का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। शराब की दुकानों को भी सुबह 10 बजे से 7 बजे खोलने के आदेश है। साथ ही निर्माण कायरें को भी हरी झंडी दिखाई गई है।रविवार देर रात तक पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों की शासन के साथ घंटों तक चली बैठक में रेड जोन में शुमार गौतमबुद्ध नगर को कई रियायतें देने का निर्णय लिया गया है।
तीनों विभागों के अधिकारियों ने शासन के साथ मंथन कर गृह मंत्रालय व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले की सीमाएं पहले की तरह सील रखने के अलावा कुछ हद तक लोगों को राहत दी है। जिले में जहां निर्माण कायरें को हरी झंड़ी दिखाई गई है, वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी दुकानें खोलने का आदेश जारी हुए हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं।
- जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे, पास के आधार पर ही आने-जाने की अनुमति मिलेगी।
- 33 फीसद कर्मचारियों की संख्या के साथ प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे।
- निर्माण कार्य शुरू होंगे, लेकिन इसके लिए प्राधिकरण से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।
- सभी सरकारी कार्यालय यथावत समय पर खुलेंगे।
- नॉन कंटेनमेंट जोन में गेट वाली सोसायटियों के अंदर सभी दुकानें खुलेगी।
- सार्वजनिक बाजारों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी।
- सभी जरूरी अनुमति ऑनलाइन जारी होगी।- 34 सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेगी।
- कंटेनमेंट जोन में एक मरीज मिलने पर 400 मीटर तक का दायरा सील किया जाएगा, दो मरीज मिलने पर एक किलोमीटर तक का दायरा सील होगा।
- एसइजी और ईओयू में विकास आयुक्त, भारत सरकार कमांडर से सलाह के बाद देगी अनुमति।
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