बिना अनुमति के निर्माण करने पर भवन होंगे सील

 


नोएडा व ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए प्रशासनिक अमले ने कमर कस ली है। मंगलवार को तीनों प्राधिकरण, प्रदूषण विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक कर संयुक्त कार्ययोजना बनाई। बैठक में बिल्डरों की संस्था क्रेडाई व नरेडको के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बिल्डर, औद्योगिक इकाई, निर्माण एजेंसी व अन्य पर अब भारी जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। बिना अनुमति के निर्माण किया तो भवन को सील किया जाएगा।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर दिन- प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण अब सख्त हो गया है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जिलाधिकारी सुहास एलवाई, एसीईओ दीपचंद, केके गुप्ता, एसीईओ नोएडा नेहा शर्मा आदि भी मौजूद रहे। संबंधित विभागों के प्रमुखों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) व राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को (एनजीटी) के नियमों की अवहेलना करने पर 25 बिल्डरों पर 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। अनुपालन कराने के लिए विभिन्न टीमें तैयार कर साइटों का स्थलीय निरीक्षण करने पर जोर दिया गया। जिन बिल्डर द्वारा साइट पर निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनको तत्काल सील करने का फैसला किया गया। 

बिल्डरों को वायु प्रदूषण की रोकथाम लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया। एनजीटी के नियमों की गाइडलाइन की जानकारी नेशनल रियल एस्टेट डेवलेपमेंट काउंसिल (नरेडको) व कान्फेडरेशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) द्वारा दिए जाने का फैसला किया गया। 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल से बड़ी परियोजनाओं पर विशेष निगरानी रखने, आवश्यक अनुमति जैसे-पर्यावरण स्वीकृति, स्माग गन, ग्रीन कवर, पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने के लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। यातायात व परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि बिल्डिग मेटेरियल जैसे रेत, मिट्टी खुले में ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जोन प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदूषण रोकने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आवश्यकतानुसार छिड़काव, आग की घटनाओं पर नियंत्रण, उल्लंघन कर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाए। ठोस कचरा जहां-जहां पड़ा है। उसके निस्तारण की विस्तृत योजना बनाई जाए। बैठक में ओएसडी शिव प्रताप शुक्ला, डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा, क्षेत्रीय अधिकारी (यूपीपीसीबी) प्रवीण कुमार, डीएफओ प्रमोद कुमार न दूसरे विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Courtesy: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/noida-revised-greater-noida-authority-strict-on-increasing-pollution-ceo-directs-action-20965980.html

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